ई-वे बिल क्या है? किस दस्तावेज का स्थान लेगा?
What Is E-Way Bill? Whose Replacement?
किस स्थिति में ई-वे बिल जरूरी है?
When is E-Way Bill Mandatory
कौन जारी कर सकेगा ई-वे बिल
Who Will Issue E-Way Bill
- पहला, माल को उसके Supplier या उसके Reciever के खुद के वाहन में भेजा रहा हो।
- दूसरा, माल को किसी तीसरी पक्ष, यानी की Transport के माध्यम से भेजा जा रहा हो।
- GST में रजिस्टर्ड कोई Supplier या या उसे प्राप्त करने वाला कारोबारी (Recipient), अगर अपने खुद के वाहन में माल ले जा रहा है तो उन्हीं में से किसी एक को E-Way Bill जारी करना होगा। इसमें भी पहली जिम्मेदारी माल के Supplier की बनती है। माल रवाना करने से पहले GST Common Portal पर जाकर वे इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।
- अगर माल को Transporter के माध्यम से भेजा जा रहा है तो फिर माल को Transporter को सौंपने से पहले ही उसके Supplier या Reciever ई-वे बिल जारी कर सकेंगे। अगर Supplier या Reciever ने ई-वे बिल जारी नहीं किया है तो माल रवाना करने के पहले ही Transporter को खुद ई-वे बिल जारी करना होगा। हालांकि, इसमें भी कुछ जानकारी Supply करने वाले और Recieve करने वाले की ओर से भरी जाएगी।
फॉर्म जीएसटी आईएनएस-1 क्या है?
What is Form GST INS-1
- भाग A में माल की जानकारी भरी जाती है।
- भाग B में ट्रांसपोर्टर के बारे में जानकारी भरी जाती है।
ई-वे-बिल में क्या जानकारी भरनी होती है?
Informations To Be Filled In E-Way-Bill
कितने समय तक के लिए मान्य होगा ई-वे बिल
How Much Long E-Way Bill would be Valid
- अगर किसी माल का Transport 100 किलोमीटर तक होना है तो उसके लिए बना E-Way Bill सिर्फ 1 दिन तक के लिए मान्य होगा।
- जिस माल का Transport 100 से 300 किलोमीटर के बीच होना है उसका E-Way Bill 3 दिन तक के लिए मान्य होगा।
- जिस माल का Transport 300 से 500 किलोमीटर के बीच होना होगा, उसका E-Way Bill 10 दिन तक के लिए मान्य होगा।
- जिस माल का Transport 1000 किलोमीटर से अधिक होना होगा, उसका E-Way Bill 15 दिन तक के लिए मान्य होगा।
ई-वे बिल को कैंसल करने की सुविधा
E-Way Bill Can Be Cancelled
ई-वे बिल से बाहर रखे गए सामान
Goods Put out Of E-Way Bill
ई-वे बिल का फायदा
Benefits Of E-Way Bill
- कारोबार का ज्यादा हिस्सा Tax की जद में आ जाने से सरकार को, ज्यादा मात्रा में Tax मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह System लागू होने के बाद हर राज्य में एक जैसे नियम लागू हो जाएंगे। इससे एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच माल के आवागमन (Transport) में सहूलियत रहेगी। साथ ही पारदर्शिता (Transparency) और निष्पक्षता के साथ साथ माल ट्रांसपोर्ट ज्यादा तेज गति से होगा। इससे कारोबारी माहौल को तेजी से Develop करने में मदद मिलेगी।
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